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हिमाचल

वन अधिकार अधिनियम के तहत बैठक आयोजित 

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ब्यूरो हिमालयन अपडेट | February 15, 2025 04:42 PM


वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के तहत उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत   डोडरा क्वार क्षेत्र के जाखा, किटवाड़ी, जिस्कून, धंधवाड़ी,  पंडार, आशंदा, डोडरा दोयम,  डोडरा अब्बल और चानौन गांव को वन अधिकार देने को मंजूरी दी गई ।  वहीं शिमला शहरी क्षेत्र में एम्बुलेंस मार्ग  पीडब्लयूडी रोड़ से लेकर वर्मा अपार्टमेंट   कुफटाधार  वार्ड नंबर दो रूल्दूभटटा में और उद्योग विभाग के कार्यालय निर्माण के सड़क निर्माण को एफआरए मंजूरी प्रदान की गई

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि   वन में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने वाला कानून है। इसे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, 2006 के नाम से भी जाना जाता है. यह कानून, वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का प्रयास करता है। जिन पर ये समुदाय विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए निर्भर थे, जिनमें आजीविका, निवास और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताएं शामिल हैं।
 उन्होंने कहा कि सभी उपमंडलाधिकारी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में वन अधिकार नियमों के निपटारे की मौजूदा स्थिति को  लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इस रिपोर्ट जिला राजस्व की बैठक में सभी उपमंडलाधिकारी प्रस्तुत करेंगे।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त दंडाधिकारी ज्योति राणा, डीएफओ रोहड़ू एन रविशंकर, डीएफओ पवन कुमार  चैहान, जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा, जिला परिषद सदस्य लता वर्मा, उज्जवल सेन सहित  कई गणमान्य  मौजूद रहे I

 
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